सरकार के द्वारा कई प्रकार के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड पैन कार्ड पर अपडेट आते रहता है इसी बीच पैन कार्ड धारकों को लेकर आज एक बड़ी अपडेट निकाल कर आ रही है अगर आपको भी पैन कार्ड बना हुआ है या नया पैन कार्ड बनवाए हैं तो आप सभी के लिए यह खबर आपके लिए भी है जरूरी है वरना आपको ही बाद में मुसीबत हो सकता है चलिए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से क्या करना होगा क्या सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है
पैन कार्ड हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्वपूर्ण है कि हिस्सा है इसके बिना कोई भी काम लगभग होना मुश्किल है चाहे वह बैंक हो या अन्य किसी काम हो पैन कार्ड आधार कार्ड की आवश्यकता होती है ऐसे में पैन कार्ड से कई प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं पैन कार्ड अकाउंट में भी जोड़ा जा रहा है ताकि लोगों के आम जीवन में काफी परेशान हो सके एवं फ्रॉड से बचा जा सके
*पैन से आधार लिंक अंतिम तारीख*
कार्ड धारकों को लेकर सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि 31 जुलाई तक जो भी पैन कार्ड धारा अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किए हैं वह हर हाल में करवा लें यह देखा गया की 31 जुलाई तक कई ऐसे लोग है जो अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किए हैं जिसके बाद से दोबारा से डेट बढ़ाकर अब 31 अगस्त तक रखा गया है तो जो भी लोग अभी तक नहीं करवाए हैं फटाफट करवा ले वरना बाद में आपको प्रस्ताव हो सकता है लेनदेन की प्रक्रिया में काफी दिक्कत हो सकती है आपका काम कोई रुक सकता है
कई ऐसे लोग है जो अभी-अभी नया अपना पैन कार्ड बनवाए हैं या ऐसे लोग हैं जिनके पैन कार्ड पहले से ही बना हुआ है लेकिन अभी तक नहीं करवाए हैं लेकिन सरकार के द्वारा बार-बार डेट को जारी किया जा रहा है उन लोगों को काफी परेशानी हो सकती है एवं जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
*पैन कार्ड बिना नहीं होंगे यह काम*
आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने के चक्कर में आपका पैन कार्ड अब बेजान हो चुका है। इससे अब आप कोई भी वित्तीय काम नहीं करवा सकेंगे। आप आईटीआर फाइल, इनकम टैक्स और किसी बैंक में अपना अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकेंगे। इसलिए आप जल्द ही पैन कार्ड एक्टिवेट कराने के लिए आवेदन कर दें ।
*पैन कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी*
Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है.
*Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान*
इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.
‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें.
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें.
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
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