Wednesday, April 6, 2022

जिस जिस ने भी मस्जिद या मदरसे को ज़मीन दी है या जिन मदरसों ने ज़मीन ली है और या कही भी कब्रिस्तान है अगर उसका रजिस्ट्रेशन नही हुआ हो तो अल्लाह के वास्ते करवा देना और अगर किसी मुस्लिम भाई का मकान का इकरारनामा हो खाली तो उसकी बैनामे( रजिस्ट्रेशन) करवा दो।


ये सरकार 2022 से लेकर 2027 तक उन सभी मस्जिदों और मदरसों और उन मुसलमान के घरों को गिरवा कर ज़मीन दोज़ करवाने का बिल सबसे पहले विधानसभा में पास करने और करवाने जा रही है और सभी उर्दू अध्यापकों की जांच करवाने का काम करेगी और सब मुसलमान दुकानदार को अब gst रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रूप से करवाना होगा

वरना उसे बिजनेस नही करने दिया जाएगा। ये आप की हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है जब भी कोई सरकारी ऑफ़सर या कोई लेखपाल या कोई थाने से पुलिस वाले आए तो सब एक साथ मोहल्ला, बस्ती सोसायटी बोले उनसे सवालात करें।

उनको कानून के दायरे समझने की कोशिश करके उन्हें वापिस भेजे और सब एक साथ मिलकर रहे आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत बुरे कानून भारत के मुसलमानों के लिए खास कर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए बनने जा रहे है

सब संविधान और भारत की कितनी धारा हैं घर मे सब को सिखाये और रात 10 बजे के बाद का कोई भी काम अपने मुहल्ले से बहार न जाये ।

अधिक जानकारी के लिये नीचे दिए गए नम्बरों पर कॉल करें। ज़मीर आलम मुल्तानी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय स्वतंत्र पत्रकार एसोसिएशन व डायरेक्टर ज़मीर ग्रुप ऑफ़ कम्पनी

8010884848

7599250450

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