Tuesday, January 5, 2021

केंद्र और राज्य सरकार ने गरीब लोगो के लिये अलग से 10℅ EWS कैटेगरी में आरक्षण दिया हैं।

 


जिसे EWS (Economically Weaker Section ) कैटेगरी कहा जाता हैं, जिसके लिये मुस्लिम समाज के ज्यादातर लोग पात्र हैं और *EWS* के हकदार हैं। ये आरक्षण हमारे  समाज के आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने में  मददगार साबित हो सकता है। लेकिन अफसोस के "EWS के 10% आरक्षण" को लेकर मुस्लिम समाज में जानकारी का बहुत ज्यादा अभाव है, इसलिये "EWS" को लेकर प्रचार और जागरूकता करना जरुरी है और ये हम सब की जिम्मेदारी है !!!  


#पात्रता:


जो मुस्लिम भाई बहन सामान्य वर्ग से है (जनरल  कैटेगरी से है) और जिनकी सालाना उत्पन्न  यानी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हैं, वह इस आरक्षण के लिये पात्र है!!!


#शैक्षणिक क्षेत्र में फायदा:-


सभी शिक्षण संस्थाओं मे सभी कोर्सेस के लिये 10% सीट्स EWS  कॅटेगरी के लिये आरक्षित है और "फीस" मे भी सहूलियात मिलती हैं।


#शासकीय_नौकरियों में फायदा


1) गवर्नमेंट की हर नौकरी में 10% नौकरियां EWS कैटेगरी के लिये आरक्षित है।



2) क्लास D से लेकर क्लास A गजेटेड

(सिपाही से लेकर कलेक्टर ) तक की सभी नौकरियों में EWS  आरक्षण का लाभ मिल रहा है।


 3) 10% EWS आरक्षण* का लाभ लेने के लिये आपके पास "EWS सर्टिफिकेट" होना जरुरी है!


महाराष्ट्र /मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ /झारखण्ड/बिहार/उ0प्र0 मे EWS सर्टिफिकेट कैसे हासिल करें??


*EWS  सर्टिफिकेट "तहसीलदार" के ऑफिस से मिलता है, आपको अपने तहसील के "सेतु सुविधा केन्द्र  च्वाइस सेन्टर या ई-सेवा केंद्र" से आवेदन करना पड़ेगा।


#आवश्यक दस्तावेज:-


-*पालक/अभिभावक का वार्षिक आय प्रमाणपत्र

 *लाभार्थी का  आधार कार्ड

 *टी. सी. या निर्गम उतारा/जन्म प्रमाणपत्र

 

नोट- EWS के 10% के लिहाज से गरीब सामान्य कैटेगरी के मुस्लिम व अन्य लोगों को बतायें , और EWS Certificate  बनाने मे लोगों की मदद करे.

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