भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर एसडीम सदर की कोर्ट में दर्ज हुआ था वाद एसडीएम सदर पी पी तिवारी ने दिए थे गेट तोड़ने के आदेश। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने बताया कि एसडीएम सदर की कोर्ट के आदेश के विरुद्ध आजम खान ने जिला जज रामपुर की कोर्ट में दाखिल की थी अपील। 2 वर्ष मुकदमा चलने के बाद आज जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने आजम खान की जौहर विश्वविद्यालय गेट संबंधित अपीलों को किया खारिज तत्कालीन एसडीएम पी पी तिवारी के गेट के गिराने संबंधित आदेश अब पूर्ववत रहेंगे प्रशासन कोर्ट के फैसले का संज्ञान लेते हुए जल्द ही सरकारी भूमि पर बने गेट को तोड़ने की कार्यवाही करें।।
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