Friday, May 29, 2020

इंदौर (मप्र)जिला कलेक्टर इंदौर ने जारी किया आदेश, मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग, सामूहिक एकत्रीकरण पर स्पॉट फाइन के सम्बन्ध में !


इंदौर (मप्र )ज़िला कलेक्टर मनीष सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है , जिसमें मास्क , सोशल डिस्टेंसिंग , सैनिटाइजेशन से लेकर अवैध रूप से दुकान -दफ्तर खोलने और थूकने वालों को इस स्पॉट फाइन के रूप में जुर्माना भरना पड़ेगा , यह जुर्माना ₹100 से लेकर 1000 और ₹10000 तक ठोका जाएगा , इसमें भीड़ इकट्ठी करने , सामूहिक रूप से एकत्रित होने पर भी रोक लगाई गई है .







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