इंदौर (मप्र )ज़िला कलेक्टर मनीष सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है , जिसमें मास्क , सोशल डिस्टेंसिंग , सैनिटाइजेशन से लेकर अवैध रूप से दुकान -दफ्तर खोलने और थूकने वालों को इस स्पॉट फाइन के रूप में जुर्माना भरना पड़ेगा , यह जुर्माना ₹100 से लेकर 1000 और ₹10000 तक ठोका जाएगा , इसमें भीड़ इकट्ठी करने , सामूहिक रूप से एकत्रित होने पर भी रोक लगाई गई है .
यह न्यूज़ चैनल समर्पित है पैदाइशी इंजीनियर लोहार बढ़ई ( मुल्तानी समाज) को , इस बिरादरी ने राजा महाराजाओं को युद्ध में लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र से लेकर देश के किसानों को खेती करने के लिए आधुनिक यंत्र बनाकर इस देश को सोने की चिड़िया बनाने में मुल्तानी समाज की अहम भूमिका रही है लेकिन मुल्तानी समाज की हर सरकार ने अनदेखी ही की है सरकारों को मुल्तानी समाज का देशभक्त चेहरा दिखा कर इस चैनल के माध्यम से समाज की मुख्यधारा में शामिल कराना ही हमारा अहम मकसद है।
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