Friday, May 29, 2020

अजमेर (राजस्थान) अजमेर मंडल रेलवे ने 1जून 2020 से संचालित ट्रेनों के सम्बन्ध में यात्रियों के लिए महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी

अजमेर (राजस्थान)
*अजमेर मंडल  पर दिनांक 1 जून 2020 से संचालित होने वाली ट्रेनों के संबंध में यात्रियों हेतु महत्वपूर्ण  दिशा निर्देश जारी*

 दिनांक 1 जून 2020 से अजमेर मंडल से संबंधित 04 जोड़ी गाड़ियां गाड़ी संख्या 02964/63 उदयपुर- ह. निजामुद्दीन-
उदयपुर (प्रतिदिन), गाड़ी संख्या 02065/66 अजमेर -दिल्ली सराय रोहिल्ला-अजमेर (सप्ताह में 5 दिन), गाड़ी संख्या 02916/15
दिल्ली- अहमदाबाद-दिल्ली(प्रतिदिन), तथा गाड़ी संख्या 02479/80 जोधपुर-बांद्रा-जोधपुर (प्रतिदिन)  का संचालन किया जाएगा।
इसके अंतर्गत मौजूदा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणी के यात्रियों को ऊपर दर्शाई गई ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति
नहीं होगी -
(i) वह व्यक्ति जो परीक्षण के दौरान कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है और उसे चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित नहीं
किया गया है।
(ii) वह यात्री जिनका विभिन्न कारणों से घर/ अन्य प्रकार के संगरोध (क़वारन्टीन)के तहत रखा जा रहा है।
(iii) वैसे व्यक्ति जिनमें कोरोना  से संबंधित लक्षण नजर आ रहे हो | 
इसके अतिरिक्त यात्रिओं हेतु जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है वे इस प्रकार है –

 स्टेशन पर यात्री ट्रेन के प्रस्थान समय से कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचेंगे |यात्रिओं से आग्रह है की 120
मिनट से ज्यादा पहले नहीं पहुंचें |
 यात्रियों को केवल  स्टेशन के मुख्य द्वार से प्रवेश कराया जाएगा । अजमेर स्टेशन पर फर्स्ट क्लास गेट से यात्रियों का
प्रवेश तथा गांधी भवन स्थित गेट से निकास किया जाएगा।
 कंफर्म टिकट वाले यात्रीयों को ही रेलवे स्टेशन पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
 सभी यात्रियों को स्टेशन पर प्रवेश के समय और यात्रा के दौरान फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य है ।
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 यात्रीगण स्टेशन पर सोशल डिस्टेंस बनाए रखेंगे|
 सभी यात्रिओं की अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग की जाएगी और उन्ही यात्रिओं को ट्रेन में प्रवेश की अनुमति होगी जिनमे
संक्रमण के कोई लक्षण नहीं होंगे |
 रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन (RAC) और वेटिंग लिस्ट नियमानुसार जारी की जाएगी लेकिन वेटिंग टिकट वाले यात्री को ट्रेन
में चढ़ने की अनुमति नहीं होगी |
  सभी यात्री आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करें एंव उपयोग करेंगे ।
  गाड़ी  में चढ़ने /उतरने वाले यात्रियों को राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्धारित प्रारूप में अपना विवरण प्रस्तुत करना
होगा।
 ट्रेन में कोई  लीनन, कंबल और पर्दा उपलब्ध  नहीं कराया जाएगा । यात्रियों को सलाह दी जाती है यात्रा के लिए वे अपने
स्वयं के लिनन लाएं।
 यात्रियों को कम सामान के साथ यात्रा करने की सलाह दी जाती है।
 यात्रीगण कृपया हैंड सैनीटाइजर अपने साथ रखें व  प्रयोग करें । कृपया स्वच्छता बनाए रखें व इधर उधर नहीं थूकें |
 अपने गंतव्य स्थल पर पहुँच जाने पर, यात्रिओं को गंतव्य राज्य /संघ शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का
पालन करना होगा |  
 रेलवे द्वारा यह अपील की जाती है कि पूर्व ग्रसित बीमारी (जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, कर्करोग, कम प्रतिरक्षा)
वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के
लिए, जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो रेल यात्रा करने से बचें। साथ ही रेल प्रशासन द्वारा यात्रिओं से यह अपील भी की
जाती है की वे अपना स्वंय का खाना व पीने का पानी साथ लेकर चलें |

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