Thursday, July 23, 2020

नीमच जिला कलेक्टर ने संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश जारी इन क्षेत्रों में रहेगा लॉकडाउन यदि कोई भी लॉक डाउन का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी

नीमच कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु लॉकडाऊन प्रभावशील किया गया था ।


*समय-समय पर जिला आपदा प्रबंधन*

*समूह द्वारा लिये गये निर्णयों के तारतम्य में जिले में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गई है यह देखा गया है कि जिले में अधिकांश गतिविधियां खुल जाने से कोरोना संक्रमण से बचने हेतु आवश्यक सावधानियां वरतने में उपेक्षा की जा रही है*,

*सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है तथा लोगों द्वारा मास्क आदि की सावधानियां भी नहीं रखी जा रही है*
*विगत् कुछ समय से नीमच नगरपालिका की सीमाओं के अधीन पुनः बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। अतः लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में नोवेल कोरोना वायरस*
*उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम के उद्देश्य से मैं विनय कुमार धोका, अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला नीमच एतद् द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीमच नगरपालिका की सीमा के अधीन स्थित निम्नानुसार क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने*
*एवं लोगों द्वारा अपेक्षित सावधानी नहीं बरती जाने से आगामी आदेश तक संपूर्ण लॉक डाऊन घोषित किया जाता है*
*नीमच नगरपालिका की सीमा के अधीन स्थित क्षेत्र जिनमें संपूर्ण लॉकडाऊन प्रभावशील होगा* -
*संपूर्ण मूलचंद मार्ग का क्षेत्र*
*संपूर्ण विकास नगर का क्षेत्र*
*पुरानी नगरपालिका बंगला नंबर 59एवं 60 का संपूर्ण क्षेत्र*
*बघाना पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित*
*संपूर्ण नगरपालिका नीमच का क्षेत्र नीमच सिटी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित संपूर्ण नगरपालिका नीमच का क्षेत्र*
*इन क्षेत्रों में दुग्ध डेरियां एवं घर-घर जाकर दुध वितरण करने वाले विकेता केवल प्रातः 07.00 बजे से 10.00 बजे तक दुध वितरण कर सकेंगे तथा मेडिकल दुकानें एवं अस्पताल प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे । इसके अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें/प्रतिष्ठान/संस्थान एवं गतिविधिया पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी । उपरोक्त क्षेत्रों की सीमाओं को पूरी तरह से सील किया जाता है । अर्थात् इन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक अपने क्षेत्र से बाहर आवागमन नहीं कर सकेंगे और न ही बाहर से कोई भी व्यक्ति इन क्षेत्रों में प्रवेश कर सकेगा*
*यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है और चूंकि इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत् यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-51 से 80 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी*
*यह सूचना सर्व साधारण जनता को समाचार पत्रों/इलेक्ट्रॉनिक मिडिया या अन्य माध्यम से की जाए। यह आदेश दिनांक 23.7.2020 से आगामी आदेश तक के लिए प्रभावशील रहेगा

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